cold storage project खेती नहीं कर रहे तो खाली जमीन में बनवाएं गोदाम, सरकार दे रही ₹10 लाख, जानें अप्लाई करने का प्रोसेस

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cold storage project बिहार में नए कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए सरकार हर तरह की सुविधा देगी. सिंगल विंडो सिस्टम से कोल्ड स्टोरेज के लिए लाइसेंस की व्यवस्था कराने के सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय होगा. राज्य के 12 जिलों में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है. कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए 50 फीसदी अनुदान का प्रावधान है.

12 जिलों में नहीं हैं कोल्ड स्टोरेज

cold storage project राज्य में अभी 202 कोल्ड स्टोरेज काम कर रहे हैं. इसकी कुल भंडारण क्षमता लगभग 12,30,176 मीट्रिक टन है. 12 जिलों मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल और शिवहर में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं हैं. सरकार प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं

100 मीट्रिक टन गोदाम पर 40% सब्सिडी

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तहत बिहार सरकार गोदाम निर्माण के लिए अनुदान दे रही है.

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इस योजना के तहत बिहार सरकार सामान्य वर्ग के किसान को फसलों के उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए 100 मीट्रिक टन के गोदाम इकाई निर्माण लागत 14 लाख 20 हजार रुपए पर 40 फीसदी या 5.50 लाख रुपये की (जो भी कम हो) सब्सिडी दे रही है. cold storage project इसी तरह अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए प्रति इकाई लागत का 50 फीसदी या 7 लाख रुपए जो भी कम हो सब्सिडी  के तौर पर दे रही है.

200 मीट्रिक टन गोदाम पर कितनी सब्सिडी

वहीं, 200 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम इकाई के लिए सामान्य वर्ग को अनुमानित इकाई लागत 20. 25 लाख रुपए पर 8 लाख रुपए अथवा लागत का 40 फीसदी जो भी कम हो आवेदक को दिया जाएगा,

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जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रति इकाई लागत का 50 फीसदी या 10 लाख रुपए की राशि सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी.

cold storage project ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना के तहत राज्य में 100 मीट्रिक टन के 108 और 200 मीट्रिक टन के 46 गोदाम का निर्माण कराया जाना है. रजिस्टर्ड किसान DBT पोर्टल (dbtagriculture.bihar.gov.in) पर आवेदन कर सकेंगे.

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cold storage project इस योनजा के तहत पहले से लाभान्वित किसान को योजना का फायदा अनुमान्य नहीं होगा. DBT पोर्टल पर (गोदाम निर्माण के लिए आवेदन, वर्ष 2024-25) लिंक को Click कर आवेदन किया जा सकेगा. आवेदन में जरूरी सूचना और वांछित कागत देने होंगे, आवेदन के लिए लाभुक के नाम जमाबंदी होना अनिवार्य होगा.

लॉटरी के माध्यम से होगा लाभार्थी का चयन

आवेदन के बाद लाभार्थी का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. कोटिवार लक्ष्य के अनुरूम प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी और चयन के बाद वेरिफिकेशन कराया जाएगा. वेरिफिकेशन में अयोग्य पाये जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से अगले किसान का चयन किया जाएगा.

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आवेदन करने की अंतिम तारीख

ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 1 अगस्त 2024 से शुरू होगी, जो 31 अगस्त तक चलेगी. वहीं ऑनलाइन लॉटरी की तारीख 6 सितंबर 2024 रखी गई है. इसके अलावा वेरिफिकेशन की तारीख 7 सितंबर से 14 सितंबर तक रखा गया है. वहीं, अंतिम चयन की तारीख 18 सितंबर 2024 रखा गया है. विस्तृत जानकारी के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर उपलब्ध गोदाम निर्माण योजना से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं.


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