instant loan without cibil भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में उपभोक्ता ऋण में वृद्धि से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर चिंता व्यक्त की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार बढ़ा दिया है। अब बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थानों के लिए इस सेगमेंट में लोन देना महंगा हो जाएगा.
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बैंक जिस तरह लोगों को कर्ज बांटते हैं, उसी तरह उन्हें अधिक पूंजी का प्रावधान करना होगा. इससे टॉप रेटेड फाइनेंस कंपनियों की उधार लेने की लागत बढ़ जाएगी और वे महंगी ब्याज दरों पर लोगों को कर्ज देंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के नए प्रावधान का असर होम, ऑटो या एजुकेशन लोन पर नहीं पड़ेगा।
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हालांकि, लोन देने वाली बैंकिंग संस्थाओं या फाइनेंस कंपनियों को हर सेगमेंट में लेंडिंग रेट बढ़ाना पड़ सकता है। रिजर्व बैंक के सख्त नियमों के कारण अब उन्हें और अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.
कुछ दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को असुरक्षित पर्सनल लोन के मामले में बढ़ते खतरे को लेकर आगाह किया था. एक दिन पहले रिजर्व बैंक ने कर्ज देने वाले बैंकों के लिए अधिक राशि का प्रावधान करना जरूरी कर दिया है.
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instant loan without cibil भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार एक-चौथाई बढ़ा दिया है। इसे 100 से बढ़ाकर 125 फीसदी कर दिया गया है. इसका मतलब है कि पहले बैंकों को हर ₹100 के लोन के लिए ₹9 की पूंजी रखनी पड़ती थी, अब उन्हें हर ₹100 के लोन के लिए ₹11.25 की अलग से पूंजी रखनी होगी.
instant loan without cibil भारत में बैंकिंग कारोबार के नियामक आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों पर जोखिम भार भी बढ़ा दिया है। इसके साथ ही बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दिए जाने वाले कर्ज का जोखिम भार भी बढ़ा दिया गया है. अभी तक बैंकों द्वारा एनबीएफसी को दिए जाने वाले कर्ज पर जोखिम भार 100 फीसदी से कम होता था.
भारतीय रिजर्व बैंक के इस निर्देश से टॉप रेटेड फाइनेंस कंपनियों के लिए बैंक से कर्ज लेने की लागत बढ़ जाएगी. हालाँकि, यह प्रावधान आवास और एसएमई को ऋण देने जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही यह प्रावधान होम लोन, ऑटो लोन या एजुकेशन लोन पर लागू नहीं होगा
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